बरामद की गई थी 267 शीशी नशीली कफ सिरप, 15 वर्ष का कारावास
रीवा ; विशेष न्यायालय ने नशीली कफ सिरप की बिक्री के मामले में आरोपी आमिर खान उर्फ गोल्डेन निवासी हनुमना को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। मामले के संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने बताया कि यह मामला 23 अगस्त 2021 का है जब हनुमना थाना अन्तर्गत उप निरीक्षक आरपी नागर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि
आमिर खान उर्फ गोल्डेन अपने वाहन से उत्तरप्रदेश की तरफ से नशीली कफ सिरप लेकर हनुमना-बिझौली की तरफ आया है। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी करके बिझौली ओवरब्रिज के पास पकड़ लिया। नाम पूछने पर उसने आमिर उर्फ गोल्डन बताया।
तलाशी लेने पर 267 शीशी कफ सिरप बरामद की गई। इसमें आरोपी ने फरार आरोपी अरुण गुप्ता उर्फ गुड्डू निवासी हनुमना की संलिप्तता बताई। गिरफ्तारी उपरांत हनुमना थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत यह मामला अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश विक्रम सिंह के यहां प्रस्तुत किया गया। जहां उन्होंने आरोपी को यह सजा सुनाई है।