सावधान! धड़ल्ले से बेच रहे अवैध प्लाट, बिना सड़क के बना रहे कॉलोनी
सीधी. यदि आप अपने घर, दुकान आदि के लिए प्लाट खरीदने के इच्छुक हैं तो सतर्क रहिए. शहर से लगे विशेष गांवों में अवैध प्लाटिंग का कारोबार जोरों पर है। कारोबारी बिना पंजीयन शहर में कार्यालय खोलकर यह कारोबार करते हैं लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। प्लाटिंग के दौरान नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं।
इन आवासीय इलाकों में सड़क, नाली तक की सुविधाओं को नजर अंदाज किया जा रहा है। 10 से 15 फीट की सड़कें देकर प्लाट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में तो फायर ब्रिगेड तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अभी जब तक पूरे भू-खंडों में घरों का निर्माण नहीं हुआ है
तब तक सड़क किनारें आवास निर्माण न होने से वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें नहीं होगी लेकिन घर बनने के बाद सड़कें संकीर्ण हो जाती हैं। फिर फायर ब्रिगेड वाहन आदि पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस मामले में किसी प्रकार की जांच कार्रवाई न कर इस अवैध कारोबार को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
एकत्रित कर रहे जानकारी गोपद बनास एसडीएम नीलेश शर्मा के मुताबिक शहरी क्षेत्र से लगे विशेष ग्रामों में अवैध प्लाटिंग की जानकारी प्राप्त हो रही है। इस संबंध में संबंधित हल्का पटवारियों को जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिये गए हैं। जैसे ही जानकारी एकत्रित हो जाएगी, इसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ये घोषित हैं विशिष्ट ग्राम सीधी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत शामिल विशिष्ट ग्रामों में पड़ैनिया कला, पड़ैनिया खुर्द, नौढ़िया, मुठिगवां कला, मुठिगवां खुर्द, पड़रा, पड़ैनिया, जमोड़ी सेंगरान, शिवपुरवा, उपनी, कोतर खुर्द, जोगीपुर उत्तर, जोगीपुर दक्षिण, पनवार सेंगरान आदि ग्राम शामिल हैं यहां बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंंग एवं कॉलोनी निर्माण का काला कारोबार जारी है। बिना पंजीयन के चल रहे इस अवैध कारोबार से शासन को भी राजस्व का चूना लग रहा है।
सीधी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत एवं नगर पालिका से लगे हुए ग्रामों में भूमि.स्वामियों द्वारा अवैध कालोनी निर्माण हेतु भूमि की बिक्री की जाकर पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत मप्र ग्राम पंचायत ;कालोनियों का विकास नियम 2014 के अंतर्गत कालोनाइजर की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है. इसके तारतम्य में उपखंड अधिकारी को इन भूमियों के क्रय विक्रय पर रजिस्ट्री, नामांतरण, हस्तांतरण आदि पर रोक लगाने का अधिकार प्रदत्त है।
पार्क व नाली तक नहीं विशिष्ट ग्रामों में प्लाटिंग का जो कारोबार चल रहा है वहां सुविधाएं पूरी तरह से नदारद हैं। सूत्रों की बात मानें तो यहां चौड़ी सड़क के साथ ही नाली पार्क आदि के लिए भी भूमि सुरक्षित रखने का प्रावधान है लेकिन कारोबारियों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है।