एक और शिष्या से दुष्कर्म के मामले में Asaram को उम्रकैद

गांधीनगर। दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद काट रहे आसाराम को गांधीनगर की एक कोर्ट ने शिष्या से दुष्कर्म के एक और मामले में आजीवन कारावास की सजा दी है। सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने कहा, पीड़िता उसकी बेटी से भी कम उम्र की थी। अपराधी का कृत्य समाज की नजरों में बेहद घृणित है। उसे कठोर सजा दी जानी चाहिए।

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मंगलवार को सजा सुनाए जाने से पहले आसाराम ने खुद को फंसाए जाने का दावा किया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा, वह ‘आदतन अपराधी’ है। उस पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर अपनी मुहर लगा दी। वहीं, आसाराम




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वहीं,आसाराम के वकील सीबी गुप्ता ने कहा कि फैसले का अध्ययन करने के बाद हम इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। कोर्ट ने इस मामले में सुबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी, बेटी सहित छह अन्य को बरी कर दिया था। आसाराम को दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन अपराध व अन्य अपराधों का दोषी करार दिया गया था।



2013 में महिला ने आरोप लगाया था- 2013 में सूरत की महिला ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच पीड़िता से मोटेरा आश्रम में कई बार दुष्कर्म किया। शुरुआती तौर पर 8 आरोप लगाए गए थे। 2014 में आसाराम सहित अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया। 2016 में आरोप तय हुए। एक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की एक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया था।

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